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⚕️ ECHS और CGHS लाभार्थियों को राहत: इलाज और रीइम्बर्समेंट के लिए नई दरें लागू ⚕️

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) ने यह घोषणा की है कि 15 दिसंबर 2025 से, सभी संबद्ध अस्पतालों और ECHS लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की नई संशोधित पैकेज दरें लागू हो गई हैं। यह कदम सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

संशोधित दरें और प्रभाव

यह आदेश, जो पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, ECHS के साथ-साथ CGHS के लाखों लाभार्थियों के उपचार, नैदानिक जांच और बाद में होने वाले रीइम्बर्समेंट (भुगतान वापसी) की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा।

  1. उपचार और जांच: नई दर संरचना के अनुसार, पैनल में शामिल (Empanelled) अस्पतालों में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रक्रियाएं (Medical Procedures) और नैदानिक जांचें अब संशोधित दरों पर की जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि ये दरें मौजूदा लागतों को ध्यान में रखते हुए अधिक तर्कसंगत और न्यायसंगत होंगी, जिससे अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।

  2. भुगतान वापसी में सुविधा: पूर्व सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को अब अपने इलाज के बाद रीइम्बर्समेंट (Reimbursement) के लिए आवेदन करने में आसानी होगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया एक मानकीकृत और संशोधित दर संरचना का पालन करेगी। यह बदलाव रीइम्बर्समेंट दावों के निपटारे में होने वाली देरी और विसंगतियों को कम करने में सहायक होगा।

नॉन-पैनल वाले अस्पतालों के लिए नियम

हालांकि, ECHS ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि गैर-पैनल वाले निजी अस्पतालों में आपातकालीन या आवश्यक इलाज करवाने वाले लाभार्थियों के लिए रीइम्बर्समेंट के नियम सख्त रहेंगे।

  • NABH दरें: गैर-पैनल वाले निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भुगतान वापसी केवल संबंधित शहर की नॉन-NABH (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers) दरों तक ही सीमित रहेगी।

  • उद्देश्य: इस नियम का उद्देश्य लाभार्थियों को NABH-मान्यता प्राप्त (Accredited) या ECHS/CGHS पैनल में शामिल अस्पतालों से ही इलाज करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। NABH मान्यता अस्पतालों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करती है, जिससे लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिलती है।

  • परिणाम: इस नियम से यह भी सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी उन निजी अस्पतालों में अत्यधिक शुल्क का भुगतान न करें, जो सरकारी योजनाओं के पैनल में शामिल नहीं हैं।

लाभार्थियों के लिए संदेश

ECHS और CGHS दोनों ही योजनाएं देश के लाखों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन नई दरों के लागू होने से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की वित्तीय पहुंच बढ़ेगी, बल्कि यह स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाएगी। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने क्षेत्र के संबद्ध अस्पतालों की सूची और नवीनतम पैकेज दरों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से प्राप्त कर लें, ताकि वे सही सेवाओं का लाभ उठा सकें।

यह कदम सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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