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🔒 राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च: श्री गंगानगर सीमावर्ती क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू और सख्त नियम जारी 🔒

श्री गंगानगर: भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) पर स्थित श्री गंगानगर ज़िले में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लगाए गए सख्त प्रतिबंध और नियम अभी भी जारी हैं। ज़िला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की घुसपैठ, तस्करी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए ये उपाय अत्यंत आवश्यक हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नाइट कर्फ्यू का कड़ा पालन

सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कदम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में लगाया गया नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) है।

  • समय सीमा: यह प्रतिबंध शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहता है।

  • उद्देश्य: इस दौरान आम नागरिकों की आवाजाही पर पूर्णतः रोक रहती है। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल (BSF) को रात के समय बिना किसी व्यवधान के गश्त करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्थानीय पुलिस या BSF से विशेष अनुमति लेनी अनिवार्य होती है।

  • प्रभाव: स्थानीय निवासियों को सूर्यास्त से पहले अपने दैनिक कार्य पूरे करने और सुरक्षित स्थानों पर लौटने की सलाह दी गई है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है।

पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड पर पूर्ण प्रतिबंध

सीमावर्ती क्षेत्रों में जासूसी और गुप्त सूचनाओं के आदान-प्रदान को रोकने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है: पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

सुरक्षा एजेंसियों ने पाया है कि सीमा पार से संचालित आतंकवादी और जासूसी समूह अक्सर भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आसानी से उपलब्ध पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करते हैं। इस खतरे को समाप्त करने के लिए, श्री गंगानगर के सीमावर्ती गांवों में इन सिम कार्डों के उपयोग, बिक्री और रखने पर सख्त रोक लगा दी गई है। यह कदम देश की खुफिया जानकारी को सुरक्षित रखने और आतंकियों के संचार नेटवर्क को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण है।

अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन: किराएदारों और श्रमिकों पर निगरानी

कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए ज़िला प्रशासन ने एक प्रशासनिक आदेश जारी किया है:

  • मकान मालिकों के लिए: सभी मकान मालिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने किराएदारों का विस्तृत पुलिस कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाएं।

  • नियोक्ताओं के लिए: इसी तरह, जिन नियोक्ताओं ने ज़िले में बाहर से आए मज़दूरों या श्रमिकों को काम पर रखा है, उन्हें भी इन श्रमिकों का पुलिस सत्यापन करवाना आवश्यक है।

  • आवश्यकता: यह उपाय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीमावर्ती ज़िलों में अक्सर यह आशंका रहती है कि घुसपैठिए या जासूस श्रमिक या किराएदार के रूप में छिपकर अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन से प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और पृष्ठभूमि की जाँच हो जाती है, जिससे सुरक्षा का एक अतिरिक्त घेरा तैयार होता है।

ये तीनों उपाय—नाइट कर्फ्यू, पाकिस्तानी सिम पर प्रतिबंध, और अनिवार्य वेरिफिकेशन—श्री गंगानगर को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से एक संवेदनशील और अत्यधिक नियंत्रित ज़िले के रूप में स्थापित करते हैं। ज़िला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत दें, ताकि सीमा की सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहे।

©️ श्री गंगानगर न्यूज़ ©️