🢀
श्री गंगानगर: खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, सड़े हुए ब्रेड और कीड़े वाले मशरूम जब्त

श्री गंगानगर (राजस्थान)। आगामी त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए श्री गंगानगर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की विभिन्न दुकानों, गोदामों और वितरण केंद्रों पर अचानक व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर चौंकाने वाली और गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

निरीक्षण में मिली गंभीर अनियमितताएं

 

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शहर के मुख्य बाजार और भंडारण क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए सुबह से देर शाम तक जांच की। निरीक्षण के दौरान, टीम को कई खाद्य प्रतिष्ठानों में मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त सामग्री मिली, जिनमें मुख्य रूप से दो मामले अत्यंत गंभीर थे:

  1. सड़े हुए और एक्सपायर्ड ब्रेड: एक बड़े वितरण गोदाम में बड़ी मात्रा में सड़े हुए और अत्यधिक एक्सपायर हो चुके ब्रेड के पैकेट पाए गए, जिन्हें अभी भी बाजार में बेचने के लिए तैयार रखा गया था। इन उत्पादों को तुरंत जब्त कर नष्ट कर दिया गया।
  2. कीड़े लगे हुए मशरूम: एक सब्जी विक्रेता और एक कोल्ड स्टोरेज में रखे गए मशरूम के स्टॉक में खुले तौर पर कीड़े (larvae) घूमते हुए पाए गए। यह खराब भंडारण और स्वच्छता की कमी को दर्शाता है, जो सीधे तौर पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने कई दुकानों पर मिलावटी और अनब्रांडेड मसालों, बिना लेबल वाले खाद्य तेल और खुली मिठाइयाँ भी पाईं, जिनका नमूना जांच के लिए लिया गया है।

 

त्योहारी सीजन से पहले कार्रवाई की आवश्यकता

 

यह निरीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की मांग कई गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण मुनाफाखोर व्यापारी अक्सर गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं। मिठाइयाँ, स्नैक्स और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में मिलावट या खराब गुणवत्ता के मामले इन दिनों में तेजी से सामने आते हैं। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे मिलावटखोरों और लापरवाह विक्रेताओं को सख्त संदेश देना है कि उपभोक्ता स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि सड़े हुए और कीड़े लगे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग, गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियाँ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, इसलिए ऐसे उत्पादों को नष्ट करना और संबंधित विक्रेताओं पर कार्रवाई करना अपरिहार्य है।

 

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

 

जिन व्यापारियों के पास से एक्सपायर्ड और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI), 2006 की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन पर भारी जुर्माना लगाने और कुछ मामलों में लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को चेतावनी दी है कि वे स्वच्छता, गुणवत्ता और FSSAI के नियमों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध या खराब खाद्य सामग्री की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें

©️ श्री गंगानगर न्यूज़ ©️