अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिकाएं रद्द: ग्राम पंचायतों में वापसी की तैयारी

जयपुर: राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में गठित नई नगर पालिकाओं की अधिसूचना को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वायत्त शासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन नगर पालिकाओं के गठन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने इनकी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।

ग्राम पंचायतों में परिवर्तन की प्रक्रिया

राज्यमंत्री खर्रा ने बताया कि अधिसूचना रद्द होने के बाद इन नगर पालिकाओं को वापस ग्राम पंचायतों में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजन द्वारा मांग की जाती है और परीक्षण में अनुकूल रिपोर्ट मिलती है, तो इन क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के गठन पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के आदेश का पालन

अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के गठन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने और परीक्षण के बाद ही नगर पालिका घोषित करने की प्रक्रिया का पालन न करने के कारण अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। अब इन सभी नगर पालिकाओं को फिर से ग्राम पंचायतों में तब्दील किया जाएगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का गठन: एक नजर

केंद्र सरकार द्वारा 19 मई 2018 को जारी अधिसूचना के तहत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिलों के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बाद इन क्षेत्रों में निम्नलिखित नगर पालिकाओं का गठन किया गया था:

  • उदयपुर: सेमारी, सराडा-चावंड, खेरवाडा, झाडोल और ऋषभदेव
  • डूंगरपुर: सीमलवाडा
  • बांसवाड़ा: घाटोल
  • प्रतापगढ़: धरियावद और दलोट

स्थानीय लोगों की भूमिका

राज्यमंत्री खर्रा ने जोर देकर कहा कि भविष्य में इन क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के गठन पर तभी विचार किया जाएगा, जब स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजन इसकी मांग करेंगे। इसके साथ ही, परीक्षण में अनुकूल रिपोर्ट भी आनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार स्थानीय लोगों की राय और आवश्यकताओं को महत्व देती है।

निष्कर्ष

अनुसूचित क्षेत्रों में गठित नगर पालिकाओं की अधिसूचना को रद्द करने का निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन है। इन क्षेत्रों को वापस ग्राम पंचायतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया चल रही है। भविष्य में नगर पालिकाओं के गठन पर स्थानीय लोगों की मांग और अनुकूल रिपोर्ट के आधार पर ही विचार किया जाएगा। यह कदम स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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